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अनुच्छेद ४९ : राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों..
भारत का संविधान : अनुच्छेद ४९ : राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण । १.(संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन) राष्ट्रीय महत्व वाले १.(घोषित किए गए) कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरूचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु… more »