Tag: "article 193 hindi"
अनुच्छेद १९३ : अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ लेने या..
भारत का संविधान : अनुच्छेद १९३ : अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति । यदि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् में कोई व्यक्ति अनुच्छेद १८८ की अपेक्षाओं… more »