हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६
धारा २५ :
हत्या करने वाला निरहित होगा :
जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या करने का दुष्प्रेरण करता है वह हत व्यक्ति की सम्पत्ति या ऐसी किसी अन्य सम्पत्ति को, जिसमें उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए उसने हत्या की थी या हत्या करने का दुष्प्रेरण किया था, विरासत में पाने से निरर्हित होगा ।