Fssai धारा ९२ : खाद्य प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ९२ :
खाद्य प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति :
१) खाद्य प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के संगत विनियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगा ।
२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-
(a) क) धारा ९ की उपधारा (३) के अधीन खाद्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और सेवा की अन्य शर्ते;
(b) ख) धारा ११ की उपधारा (५) के अधीन कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के नियम;
(c) ग) धारा १२ की उपधारा (२) के अधीन केन्द्रीय सलाहकार समिति के अन्य कृत्य;
(d) घ) धारा १५ की उपधारा (४) के अधीन वैज्ञानिक समिति और पैनलों की प्रक्रिया;
(e) ङ) धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन मानव उपभोग के लिए आशयित खाद्य पदार्थों के संबंध में मानक और मार्गदर्शक सिद्धांत अधिसूचित करना;
(f) च) धारा १७ की उपधारा (१) के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;
(g) छ) धारा १८ की उपधारा (२) के खंड (d)(घ) के अधीन खाद्य सुरक्षा या लोक स्वास्थ्य से संबंधित अत्यावश्यकता की दृष्टि से विनियम बनाना या उनका संशोधन करना;
(h) ज) धारा १९ के अधीन योज्यकों की सीमाएं;
(i) झ) धारा २० के अधीन संदूषकों, विषैले पदार्थों और भारी धातुओं आदि की मात्राओं की सीमाएं;
(j) ञ) धारा २१ के अधीन नाशकजीवमारों, पशु औषधि अवशिष्टों आदि की सहाय्य सीमा;
(k) ट) धारा २३ के अधीन खाद्यों को चिन्हांकित करने और लेबल लगाने की रीति;
(l) ठ) वह प्ररूप जिसमें धारा २६ की उपधारा (४) के अधीन गारंटी दी जाएगी;
(m) ड) धारा २८ की उपधारा (४) के अधीन खाद्य वापस लेने की प्रक्रिया से संबंधित शर्तें और मार्गदर्शक सिद्धांत;
(n) ढ) धारा २९ की उपधारा (५) के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कृत्यों से संबंधित विनियम;
(o) ण) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी और रजिस्ट्रीकरण की रीति, अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने की रीति, उसके लिए संदेय फीस तथा उन परिस्थितियों को, जिनके अधीन धारा ३१ के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति रद्द या समपहृत की जा सकेगी, अधिसूचित करना;
(p) त) संबंधित क्षेत्र जिनके अभिहित अधिकारी धारा ३६ की उपधारा (१) के अधीन खाद्य सुरक्षा प्रशासन के भारसाधक होंगे;
(q) थ) धारा ४० की उपधारा (१) के अधीन खाद्य का विश्लेषण कराने की प्रक्रिया, फीस के ब्यौरे आदि;
(r) द) धारा ४३ की उपधारा (३) के अधीन खाद्य प्रयोगशालाओं के कृत्य और उनके द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;
(s) ध) धारा ४७ की उपधारा (६) के अधीन पद्धारियों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;
(t) न) धारा ८१ की उपधारा (२) के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा अपना बजट तैयार करने में अनुसरित किए जाने वाले वित्तीय विनियम;
(u) प) कोडेक्स बैठकों में भाग लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत या निदेश जारी करना तथा कोडेक्स विषयों के उत्तर तैयार करना; और
(v) फ) कोई अन्य विषय जिनका विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किए जाएं या जिसकी बाबत विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

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