Fssai धारा ६ : खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ६ :
खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति :
१) केन्द्रीय सरकार, खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,-
(a) क) मंत्रिमंडल सचिव – अध्यक्ष;
(b) ख) इस अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय या विभाग का भारसाधक सचिव – संयोजक के रुप में – सदस्य;
(c) ग) स्वास्थ्य, विधायी और कार्मिक से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों के भारसाधक सचिव – सदस्य;
(d) घ) लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष – सदस्य;
(e) ङ) कोई प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकीविद् जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा – सदस्य;
स्पष्टीकरण :
खण्ड (ङ) (e) के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों में से जो किसी राष्ट्रीय अनुसंधान या तकनीकी संस्था के निदेशक या अध्यक्ष के पद जो किसी भी नाम से ज्ञात हो, धारण किए हुए है किसी व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट करेगी ।
२) केन्द्रीय सरकार, खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, उसके पद त्याग या हटाए जाने के कारण कोई रिक्ति होने की तारीख से दो मास के भीतर और उस प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अधिवर्षिता या पदावधि के पूरा होने के तीन मास पूर्व, रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति निर्देश करेगी ।
३) चयन समिति, खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन को उस तारीख से, जिसको उसे निर्देश किया गया है, दो मास के भीतर अंतिम रुप देगी ।
४) चयन समिति उसे निर्दिष्ट की गई प्रत्येक रिक्ति के लिए दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी ।
५) चयन समिति, खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रुप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे सदस्य के रुप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना हो ।
६) खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई पद रिक्त है ।

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