Fssai धारा ३४ : आपात प्रतिषेध सूचनाएं और आदेश :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ३४ :
आपात प्रतिषेध सूचनाएं और आदेश :
१) यदि अभिहित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी खाद्य कारबार की बाबत स्वास्थ्य जोखिम की स्थितियां विद्यमान हैं तो वह खाद्य कारबारकर्ता पर एक सूचना तामील करने के पश्चात् (जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् आपात प्रतिषेध सूचना कहा गया है) प्रतिषेध अधिरोपित करने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त को आवेदन कर सकेगा।
२) यदि खाद्य सुरक्षा आयुक्त का ऐसे किसी अधिकारी के आवेदन पर समाधान हो जाता है कि किसी खाद्य कारबार की बाबत स्वास्थ्य जोखिम की स्थिति विद्यमान है तो वह आदेश द्वारा प्रतिषेध अधिरोपित करेगा ।
३) अभिहित अधिकारी आपात प्रतिषेध आदेश के लिए तब तक आवेदन नहीं करेगा जब तक कि आवेदन की तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व उसने कारबार के खाद्य कारबारकर्ता पर आदेश के लिए आवेदन करने के अपने आशय की सूचना की तामील न कर दी हो ।
४) आपात प्रतिषेध आदेश करने के यथाशक्यशीघ्र पश्चात् अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह-
(a) क) खाद्य कारबारकर्ता पर आदेश की प्रति तामील करे; और
(b) ख) उस कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त ऐसे परिसरों पर सहजदृश्य स्थान पर आदेश की एक प्रति लगाए,
और ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर ऐसे किसी आदेश का उल्लंघन करता है, अपराध का दोषी होगा और कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।
५) आपात प्रतिषेध आदेश अभिहित अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर प्रभाव में नहीं रहेगा कि उसका यह समाधान हो गया है कि खाद्य कारबारकर्ता ने ऐसे आदेश के हटाए जाने को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।
६) अभिहित अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र के लिए खाद्य कारबारकर्ता द्वारा आवेदन के सात दिन के भीतर और अपना समाधान न होने पर उपधारा (५) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करेगा और उक्त अधिकारी, खाद्य कारबारकर्ता को दस दिन की अवधि के भीतर सूचना देगा जिसमें ऐसे विनिश्चय के कारण उपदर्शित किए जाएंगे ।

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