Fssai धारा २६ : खाद्य कारबारकर्ता के दायित्व :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
अध्याय ६ :
खाद्य सुरक्षा के संबंध में विशेष दायित्व :
धारा २६ :
खाद्य कारबारकर्ता के दायित्व :
१) प्रत्येक खाद्य कारबारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारबार के भीतर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों पर पूरा करते हैं।
२) कोई भी खाद्य कारबारकर्ता ऐसी किसी खाद्य वस्तु का –
एक) जो असुरक्षित हैं; या
दो) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं; या
तीन) जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार के सिवाय; या
चार) जो तत्समय खाद्य प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य के हित में प्रतिषिद्ध है; या
पांच) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में,
स्वंय या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा ।
३) कोई खाद्य कारबारकर्ता ऐसे किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा जो संक्रामक, सांसर्गिक या घृणित रोग से पीड़ित है।
४) कोई खाद्य कारबारकर्ता किसी विक्रेता को किसी खाद्य वस्तु का तब तक विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित नहीं करेगा जब तक कि वह विक्रेता को ऐसी वस्तु की प्रकृति और क्वालिटी के बारे में विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में लिखित में गारंटी नहीं दे देता :
परंतु किसी खाद्य कारबारकर्ता द्वारा विक्रेता को दी गई किसी खाद्य वस्तु के विक्रय की बाबत कोई बिल, कैशमेमो या बीजक इस धारा के अधीन गारंटी समझा जाएगा भले ही बिल, कैशमेमो या बीजक में विनिर्दिष्ट प्ररूप में गारंटी सम्मिलित न हो।
५) जहां कोई खाद्य जो असुरक्षित है, किसी वर्ग या विवरण के खाद्य के बैच, लाट या पारेषण का भाग है वहां यह माना जाएगा कि उस बैच, लाट या पारेषण के सभी खाद्य भी असुरक्षित हैं जब तक कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर विस्तृत निर्धारण के पश्चात् यह नहीं पाया जाता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उक्त बैच, लाट या पारेषण का शेष खाद्य असुरक्षित है :
परंतु यह कि उस खाद्य को लागू विनिर्दिष्ट उपबंधों के साथ उस खाद्य की किसी अनुरूपता से सक्षम प्राधिकारी पर बाजार में लाए जाने वाले उस खाद्य पर निर्बंधन अधिरोपित करने के लिए समुचित उपाय किए जाने के संबंध में या जहां ऐसे प्राधिकारी को यह संदेह है कि उक्त खाद्य, अनुरूपता के बावजूद, असुरक्षित है वहां उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, बाजार से उस खाद्य को वापस लेने की अपेक्षा करने के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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