खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
(२००६ का अधिनियम संख्यांक ३४)
खाद्या से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने, तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-
अध्याय १ :
प्रारंभिक :
धारा १ :
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :
१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ है ।
२) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।
३) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और इस अधिनियम के भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवर्तन में आने के प्रति निर्देश है ।
