Fssai धारा १२ : केन्द्रीय सलाहकार समिति के कृत्य :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा १२ :
केन्द्रीय सलाहकार समिति के कृत्य :
१) केन्द्रीय सलाहकार समिति, खाद्य प्राधिकरण और प्रवर्तन अभिकरणों तथा खाद्य के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के बीच निकय सहयोग सुनिश्चित करेगी ।
२) केन्द्रीय सलाहकार समिति खाद्य प्राधिकरण को निम्नलिखित के संबंध में सलाह देगी –
(a) क) इस धारा के अधीन उसके कर्तव्यों का पालन और विशिष्टत या खाद्य प्राधिकरण के कार्य संबंधी कार्यक्रम के लिए कोई प्रस्ताव तैयार करना;
(b) ख) कार्य की प्राथमिकता;
(c) ग) संभाव्य जोखिमों की पहचान करना;
(d) घ) ज्ञान एकत्रित करना; और
(e) ङ) ऐसे अन्य कृत्य, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।
३) केन्द्रीय सलाहकार समिति, केन्द्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष के आमंत्रण पर या कम से कम उसके एक तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर नियमित रुप से और एक वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगी ।

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