खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ९८ :
खाद्य मानकों के लिए संक्रमणकालीन उपबंध :
दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति और आदेशों के निरसन के होते हुए भी, मानक सुरक्षा अपेक्षाएं और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों और उस अनुसूची में सूचीबद्ध आदेशों के अन्य उपबंध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन नए मानकों को विनिर्दिष्ट किए जाने तक प्रवृत्त और प्रवर्तित रहेंगे :
परन्तु निरसन के अधीन अधिनियमिति और आदेशों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और तद्नुसार वह तब तक प्रभाव में बनी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई द्वारा उसे अधिक्रांत न कर दिया जाए।