Fssai धारा ९६ : शास्ति की वसूली :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ९६ :
शास्ति की वसूली :
इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, यदि उसका संदाय नहीं किया जाता है तो भू- राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और शास्ति का संदाय होने तक व्यतिक्रमी की अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी।

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