खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ८ :
खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना :
१) धारा ७ की उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य, –
(a) क) दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; या
(b) ख) किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहरा दिया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित हो; या
(c) ग) सदस्य के रुप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रुप से असमर्थ हो गया है; या
(d) घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लेता है जिससे सदस्य के रुप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना हो; या
(e) ङ) अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे कि उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा ।
२) कोई सदस्य उपधारा (१) के खंड (घ) (d)और खंड (ङ) (e)के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस विषय में उसे सुने जाने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया है ।