खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ८६ :
राज्य सरकारों को निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति :
केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी।