खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ८४ :
खाद्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट :
१) खाद्य प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का संक्षेप में वर्णन करते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को भेजी जाएंगी।
२) उपधारा (१) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति को, उसकी प्राप्ति के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।