खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ८२ :
खाद्य प्राधिकरण के वित्त :
१) केन्द्रीय सरकार, सम्यक् विनियोग के पश्चात् खाद्य प्राधिकरण को ऐसी राशियों का अनुदान दे सकेगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार ठीक समझे।
२) खाद्य प्राधिकरण, केंद्रीय सलाहकार समिति की सिफारिश पर, अनुज्ञप्तिधारी खाद्य कारबारकर्ताओं, प्रत्यायित प्रयोगशालाओं या खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षकों से एक श्रेणीकृत फीस विनिर्दिष्ट करेगा, जिसे खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा प्रभारित किया जाएगा।