Fssai धारा ७ : खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ७ :
खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते :
१) अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य, उनके पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा तीन वर्ष की और अवधि के लिए पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होंगे :
१.(परन्तु अध्यक्ष पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसा पद धारण नहीं करेगा ।)
२) अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।
३) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने के पूर्व ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे ।
४) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या कोई सदस्य –
(a) क) केन्द्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित में सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा; या
(b) ख) धारा ८ के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकेगा ।
५) अध्यक्ष या कोई सदस्य इस प्रकार पद पर न रह जाने पर किसी रीति में खाद्य प्राधिकरण या किसी राज्य प्राधिकरण के समक्ष किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा ।
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१. २००८ के अधिनियम सं० १३ की धारा ४ द्वारा (७-२-२०००८ से) प्रतिस्थापित ।

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