खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ७६ :
अपील :
१) किसी विशेष न्यायालय के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी फीस के संदाय पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, और ऐसी रकम को, यदि कोई हो, जिसे इस अधिनियम के अधीन शास्ति, प्रतिकर या नुकसान के रूप में अधिरोपित किया गया है, जमा करने के पश्चात्, उस तारीख से, जिसको आदेश की तामील की गई थी, पैंतालीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा :
परन्तु उच्च न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से उक्त अवधि के भीतर अपील करने से निवारित हुआ था, पैंतालीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा।
२) इस धारा के अधीन की गई अपील का निपटारा उच्च न्यायालय की किसी ऐसी न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा, जिसमें कम से कम दो न्यायाधीश हों।