Fssai धारा ६७ : खाद्य पदार्थों के आयात के मामले में इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति किसी अन्य अधिनियम में उपबंधित शास्तियों के अतिरिक्त होगी :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ६७ :
खाद्य पदार्थों के आयात के मामले में इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति किसी अन्य अधिनियम में उपबंधित शास्तियों के अतिरिक्त होगी :
१) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी खाद्य वस्तु का आयात करेगा, ऐसी किसी शास्ति के अतिरिक्त जिसके लिए वह विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९९२ (१९९२ का २२) और सीमाशुल्क अधिनियम, १९६२ (१९६२ का ५२) के उपबंधों के अधीन भागी हो सकता है, इस अधिनियम के अधीन भी भागी होगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
२) ऐसी कोई खाद्य वस्तु, यदि, यथास्थिति, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९९२ (१९९२ का २२) या सीमाशुल्क अधिनियम, १९६२ (१९६२ का ५२ ) या किसी अन्य अधिनियम के अधीन सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञाप्त है, नष्ट कर दी जाएगी या आयातकर्ता को वापस कर दी जाएगी।

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