Fssai धारा ६४ : पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए दंड :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ६४ :
पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए दंड :
१) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध ठहराए जाने के तत्पश्चात् वैसा ही कोई अपराध करता है और उस अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तो वह-
एक) उस दंड के जो, पहली दोषसिद्धि पर अधिरोपित किया जाता उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए दुगुने दंड के लिए दायी होगा; और
दो) दैनिक आधार पर अतिरिक्त जुर्माने का, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, जहां अपराध जारी रहने वाला अपराध है, वहां दायी होगा; और
तीन) उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी।
२) न्यायालय, अपराधी का नाम और उसके निवास का स्थान, अपराध और अधिरोपित शास्ति को अपराधी के खर्चे पर ऐसे समाचारपत्रों में और ऐसी अन्य रीति से जो न्यायालय निदेशित करे, प्रकाशित करा सकेगा और ऐसे प्रकाशन के खर्चे दोषसिद्धि के खर्चे के भाग समझे जाएंगे और जुर्माने के रूप में उसी रीति से वसूलनीय होंगे।

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