खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ६३ :
बिना अनुज्ञप्ति किसी कारबार को करने के लिए १.(शास्ति) :
यदि कोई व्यक्ति या खाद्य कारबारकर्ता (इस अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (२) के अधीन अनुज्ञापन से छूट प्राप्त व्यक्तियों को छोडक़र) स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जिससे अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा है, बिना अनुज्ञप्ति के किसी खाद्य वस्तु का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण या वितरण या आयात करता है, तो वह २.(शास्ति का, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।)
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१. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम २०२३ (२०२३ का १८) की धारा २ और अनुसूची द्वारा (दंड) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
२. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम २०२३ (२०२३ का १८) की धारा २ और अनुसूची द्वारा (कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।