Fssai धारा ६१ : मिथ्या सूचना के लिए १.(शास्ति) :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ६१ :
मिथ्या सूचना के लिए १.(शास्ति) :
यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी अपेक्षा या निदेश के संबंध में यह जानते कि यह मिथ्या या भ्रामक है, कोई सूचना या कोई दस्तावेज उपलब्ध कराता है, तो वह २.(शास्ति का, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।)
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१. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम २०२३ (२०२३ का १८) की धारा २ और अनुसूची द्वारा (दंड) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
२. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम २०२३ (२०२३ का १८) की धारा २ और अनुसूची द्वारा (कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हुए हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

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