Fssai धारा ५६ : खाद्य के अस्वास्थ्यकर या अस्वच्छकर प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए शास्ति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ५६ :
खाद्य के अस्वास्थ्यकर या अस्वच्छकर प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए शास्ति :
कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपभोग के लिए किसी खाद्य पदार्थ का अस्वास्थ्यकर या अस्वच्छकर दशाओं में विनिर्माण या प्रसंस्करण करता है, ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

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