खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ५५ :
खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति :
यदि कोई खाद्य कारबारकर्ता या आयातकर्ता बिना किसी युक्तियुक्त आधार के इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों या जारी किए गए आदेशों के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यथा निदेशित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।