खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ५४ :
ऐसे खाद्य के लिए शास्ति जिसमें बाह्य पदार्थ अंतर्विष्ट है :
कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपभोग के लिए ऐसी किसी खाद्य वस्तु का जिसमें बाह्य पदार्थ अंतर्विष्ट है, विक्रय के लिए विनिर्माण या भंडार या विक्रय या वितरण या आयात करता है, शास्ति का, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।