Fssai धारा ५३ : भ्रामक विज्ञापन के लिए शास्ति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ५३ :
भ्रामक विज्ञापन के लिए शास्ति :
१) कोई व्यक्ति, जो ऐसे किसी विज्ञापन का प्रकाशन करता है या उस प्रकाशन का कोई पक्षकार है, जिसमें –
(a) क) किसी खाद्य का मिथ्या वर्णन है; या
(b) ख) किसी खाद्य की प्रकृति या तत्व या क्वालिटी के बारे में भ्रम पैदा होने की संभावना है या मिथ्या गारंटी देता है,
शास्ति का, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।
२) किसी कार्यवाही में यह तथ्य कि किसी खाद्य वस्तु से संबंधित कोई लेबल या विज्ञापन जिसकी बाबत अभिकथित रूप से उल्लंघन किया गया है, खाद्य के संघटकों का यथार्थ कथन अंतर्विष्ट है, न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पंहुचने से प्रवारित नहीं करेगा कि उल्लंघन किया गया था।

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