Fssai धारा ४५ : खाद्य विश्लेषक :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ४५ :
खाद्य विश्लेषक :
खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित अर्हताएं रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए जो उन्हें खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा सौंपे जाएं, खाद्य विश्लेषक नियुक्त कर सकेगा :
परंतु इस धारा के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को खाद्य विश्लेषक नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका किसी खाद्य वस्तु के विनिर्माण या विक्रय में कोई वित्तीय हित है :
परंतु यह और कि भिन्न-भिन्न खाद्य वस्तु के लिए भिन्न-भिन्न खाद्य विश्लेषक नियुक्त किए जा सकेंगे।

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