खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
अध्याय ८ :
खाद्य विश्लेषण :
धारा ४३ :
प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थाओं और परामर्श खाद्य प्रयोगशाला की मान्यता और प्रत्यायन :
१) खाद्य प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन खाद्य विश्लेषकों द्वारा नमूनों का विश्लेषण करने के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अशंशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित खाद्य प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थाओं को या किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण को अधिसूचित कर सकेगा।
२) खाद्य प्राधिकारी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों और विनियमों द्वारा परामर्श खाद्य प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्यों को करने के लिए एक या अधिक परामर्श खाद्य प्रयोगशाला या प्रयोगशालाओं को, अधिसूचना द्वारा, स्थापित करेगा या मान्यता देगा।
३) खाद्य प्राधिकारी निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए विनियम विरचित कर सकेगा –
(a) क) खाद्य प्रयोगशाला और परामर्श खाद्य प्रयोगशाला के कृत्य और वह या वे स्थानीय क्षेत्र जिसके या जिनके भीतर ऐसे कृत्य किए जा सकेंगे;
(b) ख) विश्लेषण या परीक्षणों के लिए खाद्य वस्तुओं के नमूनों को उक्त प्रयोगशाला को सौंपने की प्रक्रिया, उस पर प्रयोगशाला की रिपोर्टों के प्ररूप और ऐसी रिपोर्टों की बाबत संदेय फीसें; और
(c) ग) ऐसे अन्य विषय जो उक्त प्रयोगशाला को अपने कृत्यों को प्रभावी रूप से करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन हों।