खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ४२ :
अभियोजन चलाने के लिए प्रक्रिया :
१) खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य कारबार के निरीक्षण, नमूना लेने और उन्हें विश्लेषण के लिए खाद्य विश्लेषक को भेजने के लिए उत्तरदायी होगा।
२) खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी से नमूना प्राप्त होने के पश्चात् नमूने का विश्लेषण करेगा और अभिहित अधिकारी को चौदह दिन के भीतर विश्लेषण की रिपोर्ट नमूने लेने और विश्लेषण की निर्दिष्ट पद्धति को उल्लिखित करते हुए भेजेगा और उसकी एक प्रति खाद्य सुरक्षा आयुक्त को भेजेगा।
३) अभिहित अधिकारी, खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट की संवीक्षा करने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगा कि क्या उल्लंघन, कारावास से या केवल जुर्माने से दंडनीय है और कारावास से दंडनीय उल्लंघन की दशा में, वह अभियोजन की मंजूरी के लिए अपनी सिफारिशें चौदह दिन के भीतर खाद्य सुरक्षा आयुक्त को भेजेगा ।
४) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, यदि वह ऐसा ठीक समझता है तो अपराध की गंभीरता के अनुसार केन्द्रीय, सरकार द्वारा विहित अवधि के भीतर यह विनिश्चय करेगा कि मामले को,-
(a) क) तीन वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में, मामूली अधिकारिता के किसी न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाए; या
(b) ख) तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराधों की दशा में, किसी विशेष न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाए जहां ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित है और जहां ऐसा विशेष न्यायालय नहीं है वहां ऐसे मामले मामूली अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे।
५) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अपने विनिश्चय को अभिहित अधिकारी और संबद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी को संसूचित करेगा, जो, यथास्थिति, मामूली अधिकारिता के न्यायालय या विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन चलाएगा और यदि नमूना धारा ४० के अधीन लिया गया था तो ऐसी संसूचना क्रेता को भी भेजी जाएगी।