Fssai धारा ३८ : खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ३८ :
खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां :
१) खाद्य सुरक्षा अधिकारी-
(a) क) एक) किसी ऐसे खाद्य या किसी पदार्थ का नमूना ले सकेगा जो उसे मानव उपभोग के लिए विक्रय के लिए आशयित प्रतीत होता है या विक्रय किया गया है; या
दो) ऐसी किसी खाद्य वस्तु या पदार्थ का नमूना ले सकेगा जो उसे किसी ऐसे परिसर पर या उसमें मिलता है, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि उसकी इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए विनियमों या किए गए आदेशों के अधीन कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में आवश्यकता पड़ सकती है; या
(b) ख) ऐसी किसी खाद्य वस्तु को अभिगृहीत कर सकेगा जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में प्रतीत होता है; और
(c) ग) उस खाद्य वस्तु को नमूना लेने के पश्चात् खाद्य कारबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकेगा,
और दोनों ही दशाओं में उस नमूने को विश्लेषण के लिए उस स्थानीय क्षेत्र के खाद्य विश्लेषक को भेजेगा जिसमें ऐसा नमूना लिया गया है :
परंतु जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऐसी वस्तु को खाद्य कारबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखता है, वहां वह खाद्य कारबारकर्ता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी वस्तु के मूल्य के बराबर धनराशि का एक या अधिक प्रतिभूतियों के साथ एक बंधपत्र निष्पादित करे जैसा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ठीक समझे और खाद्य कारबारकर्ता, तदनुसार बंधपत्र निष्पादित करेगा।
२) खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऐसे किसी स्थान में, जहां खाद्य वस्तु विनिर्मित की जाती है या विक्रय के लिए भंडारित की जाती है या किसी अन्य खाद्य वस्तु के विनिर्माण के लिए भंडारित की जाती है, या विक्रय के लिए रखी या प्रदर्शित की जाती है और जहां कोई अपद्रव्य विनिर्मित किया जाता है या रखा जाता है, में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा तथा ऐसी खाद्य वस्तुओं या अपद्रव्य का विश्लेषण के लिए नमूने ले सकेगा ।
३) जहां कोई नमूना लिया जाता है, वहां उस दर से संगणित उसकी कीमत, जिस पर उक्त वस्तु का प्रायः जनता को विक्रय किया जाता है, उस व्यक्ति को संदत्त की जाएगी जिससे वह नमूना लिया जाता है।
४) जहां उपधारा (१) के खंड (ख) (b)के अधीन अभिगृहीत कोई खाद्य वस्तु विनश्वर प्रकृति की है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी खाद्य वस्तु का इस प्रकार क्षय हो गया है कि वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, वहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य कारबारकर्ता को लिखित में सूचना देने के पश्चात् उस वस्तु को नष्ट करवा देगा ।
५) खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इस धारा के अधीन किसी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथासाध्य, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के अधीन जारी किए गए तलाशी वारंट का निष्पादन करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा किसी स्थान की तलाशी लेने या निरीक्षण करने से संबंधित उस संहिता के उपबंधों का अनुसरण करेगा।
६) किसी खाद्य वस्तु के विनिर्माता या वितरक या व्यौहारी के कब्जे में या उसके अधिभोग में के परिसर में पाया गया कोई अपद्रव्य जिसके कब्जे के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समाधान के लिए कोई हिसाब देने में वह असमर्थ है और उसके कब्जे या नियंत्रण में पाई गई किसी लेखा वही या अन्य दस्तावेज जो इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत होगी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिगृहीत किए जा सकेंगे और ऐसे अपद्रव्य का नमूना खाद्य विश्लेषक को विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा:
परंतु ऐसी कोई लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, जिसका वह अधीनस्थ्य है, अभिगृहीत नहीं किए जाएंगे।
७) जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपधारा (१) के खंड (क) (a)या उपधारा (२) या उपधारा (४) या उपधारा (६) के अधीन कोई कार्रवाई करता है वहां वह उस समय जब ऐसी कार्रवाई की जाती है, एक या अधिक व्यक्तियों को उपस्थित रहने के लिए कहेगा और उसके या उनके हस्ताक्षर लेगा।
८) जहां कोई लेखाबही या अन्य दस्तावेज उपधारा (६) के अधीन अभिगृहीत किए जाते हैं वहां सुरक्षा अधिकारी, अभिग्रहण की तारीख से तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर, उन्हें ऐसे व्यक्ति को जिससे वे अभिगृहीत किए गए थे, उसकी प्रतियां तैयार करने या उससे उद्धरण लेने के पश्चात्, जिन्हें उस व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से प्रमाणित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, वापस करेगा:
परंतु जहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार प्रमाणित करने से इंकार करता है और इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध अभियोजन संस्थित कर दिया गया है, वहां ऐसी लेखाबही और अन्य दस्तावेज उसे उनकी प्रतियां तैयार करने के पश्चात् और उससे उद्धरण लेने के पश्चात् जिन्हें न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, वापस किए जाएंगे।
९) जब कोई अपद्रव्य उपधारा (६) के अधीन अभिगृहीत किया जाता है, तब यह साबित करने का भार कि ऐसा अपद्रव्य अपमिश्रण के प्रयोजन के लिए आशयित नहीं है, उस व्यक्ति पर होगा जिसके कब्जे से ऐसा अपद्रव्य अभिगृहीत किया गया था।
१०) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के संबंध में समय-समय पर मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा, जो आबद्धकर होंगे:
परंतु खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा, ऐसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिसंहत भी किया जा सकेगा।

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