Fssai धारा ३६ : अभिहित अधिकारी :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ३६ :
अभिहित अधिकारी :
१) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्र में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, खाद्य सुरक्षा प्रशासन के भारसाधक के रूप में अभिहित अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा ।
२) प्रत्येक जिले के लिए एक अभिहित अधिकारी होगा ।
३) अभिहित अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-
(a) क) खाद्य कारबारकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करना या उन्हें रद्द करना;
(b) ख) ऐसी किसी खाद्य वस्तु के विक्रय को प्रतिषिद्ध करना जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है;
(c) ग) अपनी अधिकारिता के भीतर खाद्य सुरक्षा अधिकारी से खाद्य वस्तुओं की रिपोर्ट और नमूने प्राप्त करना और उनका विश्लेषण कराना;
(d) घ) खाद्य सुरक्षा आयुक्त को कारावास से दंडनीय उल्लंघन के मामले में अभियोजन आरंभ करने की मंजूरी देने के लिए सिफारिशें करना;
(e) ङ) जुर्माने से दंडनीय उल्लंघनों के मामले में अभियोजन की मंजूरी देना या अभियोजन आरंभ करना;
(f) च) खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए सभी निरीक्षणों का और उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में की गई कार्रवाई का अभिलेख रखना;
(g) छ) किसी परिवाद का, अन्वेषण कराना जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों में से किसी उल्लंघन की बाबत लिखित में किया जाए;
(h) ज) ऐसे किसी परिवाद का अन्वेषण करना जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध लिखित में किया जाए; और
(i) झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों को पालन करना जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा सौंपे जाएं ।

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