Fssai धारा २९ : अधिनियम के प्रर्वतन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
अध्याय ७ :
अधिनियम का प्रवर्तन :
धारा २९ :
अधिनियम के प्रर्वतन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी :
१) वाद्य प्राधिकरण और राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होंगे।
२) खाद्य प्राधिकारी और राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी इस बात की मानीटरी करेंगे और उसे सत्यापित करेंगे कि विधि की सुसंगत अपेक्षाओं का खाद्य कारबारकर्ताओं द्वारा खाद्य कारबार के सभी प्रक्रमों पर पूरा किया जाता है।
३) प्राधिकारी परिस्थितियों की उपयुक्त नियंत्रण प्रणाली और अन्य क्रियाकलापों को बनाए रखेंगे जिनके अंतर्गत वाद्य सुरक्षा और जोखिम पर लोक संसूचना, खाद्य सुरक्षा निगरानी और अन्य मानिटरी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनके अंतर्गत खाद्य कारवार के सभी प्रक्रम आते हैं।
४) खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रों में इस अधिनियम के उन उपबंधों को प्रवर्तित और निष्पादित करेंगे जिनकी बाबत किसी अन्य प्राधिकारी पर अभिव्यक्त रूप से या आवश्यक विविक्षा द्वारा कर्तव्य अधिरोपित नहीं किया गया है।
५) इस अधिनियम के अधीन विनियमों में यह विनिर्दिष्ट होगा कि किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को साधारणतः वा किसी विशिष्ट प्रकार के मामलों या किसी विशिष्ट क्षेत्र के संबंध में उन उपबंधों को प्रवर्तित या निष्पादित करना है और ऐसे किन्हीं विनियमों या आदेशों में या आदेश में उनके अधीन अपने-अपने कर्तव्यों के प्रयोजनों के लिए विनियमों या आदेशों या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के प्रशासन में संबद्ध किसी प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार संबद्ध किसी अन्य प्राधिकारी को सहायता और सूचना देने के लिए ऐसे किन्हीं विनियमों या आदेशों में उपबंध किया जा सकेगा।
६) खाद्य सुरक्षा आयुक्त और अभिहित अधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रदत्त की जाती हैं और इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का भी पालन करेंगे।

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