Fssai धारा २७ : विनिर्माताओं, पक्षकारों, थोक विक्रेताओं, वितरकों और विक्रेताओं का दायित्व :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा २७ :
विनिर्माताओं, पक्षकारों, थोक विक्रेताओं, वितरकों और विक्रेताओं का दायित्व :
१) किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माता या पैकर ऐसे खाद्य पदार्थ के लिए तब उत्तरदायी होगा जब वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।
२) थोक विक्रेता या वितरक इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे खाद्य पदार्थ के लिए उत्तरदायी होगा, जो-
(a) क) उसके अवसान की तारीख के पश्चात् प्रदाय की जाती है; या
(b) ख) विनिर्माता के सुरक्षा अनुदेशों के उल्लंघन में भंडारित या प्रदाय की जाती है; या
(c) ग) असुरक्षित या मिथ्या छाप वाली है; या
(d) घ) उस विनिर्माता की पहचान न हो पाना जिससे खाद्य वस्तु प्राप्त की गई है; या
(e) ङ) इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में भंडारित की जाती है या उठाई-धराई की जाती है या रखी जाती है; या
(f) च) वह जानते हुए प्राप्त की जाती है कि वह असुरक्षित है।
३) विक्रेता इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के लिए उत्तरदायी होगा, जो –
(a) क) उसके अवसान की तारीख के पश्चात् विक्रय किया जाता है; या
(b) ख) अस्वास्थ्यकर दशाओं में हथाला या रखा जाता है; या
(c) ग) मिथ्या छाप वाला है; या
(d) घ) उस विनिर्माता या वितरक की, पहचान बताने वाला नहीं है जिससे ऐसा खाद्य पदार्थ प्राप्त किया गया था; या
(e) ङ) यह जानते हुए प्राप्त किया जाता है कि वह असुरक्षित है।

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