Fssai धारा २५ : खाद्य वस्तुओं के सभी आयातों का इस अधिनियम के अध्यधीन होना :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
अध्याय ५ :
आयात से संबंधित उपबंध :
धारा २५ :
खाद्य वस्तुओं के सभी आयातों का इस अधिनियम के अध्यधीन होना :
१) कोई भी व्यक्ति भारत में, –
एक) कोई असुरक्षित या मिथ्या छाप वाला या अवमानक खाद्य या बाह्य पदार्थ से युक्त खाद्य आयात नहीं करेगा;
दो) कोई खाद्य वस्तु जिसके आयात के लिए किसी अधिनियम या नियमों या विनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार के सिवाय आयात नहीं करेगा; और
तीन) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में किसी खाद्य पदार्थ का आयात नहीं करेगा ।
२) केन्द्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९९२ (१९९२ का २२) के अधीन खाद्य पदार्थों के आयात को प्रतिषिद्ध, निबंधित या अन्यथा विनियमित करते समय, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मानकों का अनुसरण करेगी।

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