Fssai धारा २४ : विज्ञापन पर निर्बंधन और अनुचित व्यापार व्यवहारों के बारे में प्रतिषेध :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा २४ :
विज्ञापन पर निर्बंधन और अनुचित व्यापार व्यवहारों के बारे में प्रतिषेध :
१) किसी ऐसे खाद्य का कोई ऐसा विज्ञापन नहीं दिया जाएगा जो भ्रामक या प्रवंचनापूर्ण हो या इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला हो।
२) कोई व्यक्ति स्वयं को खाद्य वस्तुओं के विक्रय, प्रदाय, उपयोग और उपभोग के संवर्धन के प्रयोजन के लिए किसी अनुचित व्यापार व्यवहार में नहीं लगाएगा या कोई ऐसा अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रवंचक व्यवहार नहीं अपनाएगा, जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कथन करने, चाहे वह मौखिक हों या लिखित हो, का व्यवहार भी है या किसी ऐसे दृश्यरूपण का उपयोग नहीं करेगा जो –
(a) क) मिथ्या रूप से यह प्रस्तुत करता हो कि खाद्य किसी विशिष्ट मानक, क्वालिटी मात्रा या श्रेणी संरचना के हैं;
(b) ख) किसी खाद्य की आवश्यकता या उनकी उपयोगिता के संबंध में कोई मिथ्या या भ्रामक व्यपदेशन करता हो;
(c) ग) उसकी किसी प्रभावकारिता की गारंटी जनता को देता हो जो उसके पर्याप्त या वैज्ञानिक औचित्य पर आधारित न हो :
परंतु जहां इस आशय की कोई प्रतिरक्षा की जाती है कि ऐसी गांरटी पर्याप्त या वैज्ञानिक औचित्य पर आधारित है वहां ऐसी प्रतिरक्षा के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसी प्रतिरक्षा करता है।

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