खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा २१ :
नाशकजीवमार, पशु चिकित्सीय औषधि अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट और सूक्ष्मजीव काउंट :
१) किसी खाद्य पदार्थ में उतनी सहाय्य सीमा से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक कीटनाशक, नाशकजीवमार, पशु चिकित्सीय औषध अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट, विलय अवशिष्ट, भेषजीय रूप से सक्रिय पदार्थ और सूक्ष्मजीव काउंट अंतर्विष्ट नहीं होंगे।
२) कीटनाशी अधिनियम, १९६८ (१९६८ का ४६ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अनुमोदित धूमकों को छोडक़र किसी कीटनाशी का प्रयोग किसी खाद्य पदार्थ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाएगा।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजनों के लिए-
१) नाशकजीवमार अवशिष्ट से खाद्य में ऐसा कोई विनिर्दिष्ट पदार्थ अभिप्रेत है जो किसी नाशकजीवमार के उपयोग के परिणामस्वरूप उस खाद्य में आ जाता है और इसके अंतर्गत नाशकजीवमार के व्युत्पन्न, जैसे कि संपरिवर्तन उत्पाद, उपापचयज, प्रतिक्रिया उत्पाद और ऐसी अशुद्धियां भी हैं, जिन्हें विष विज्ञान के महत्व का समझा जाता है और इसके अतंर्गत पर्यावरण से खाद्य में आने वाले अवशिष्ट भी हैं;
२) पशु ओषधि के अवशिष्ट के अंतर्गत किसी पशु उत्पाद के किसी खाने योग्य भाग में मूल मिश्रण या उनके उपापचयज या दोनों ही हैं और इसके अंतर्गत संबद्ध पशु औषधि की सहयुक्त अशुद्धियों के अवशिष्ट भी हैं।