खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा १७ :
खाद्य प्राधिकरण की कार्यवाहियां :
१) खाद्य प्राधिकरण की बैठक प्रधान कार्यालय या उसके किसी कार्यालय में ऐसे समय पर, जैसा अध्यक्ष निदेश करे, होगी और इसकी बैठकों में (उसकी बैठकों की गणपूर्ति सहित) कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन किया जाएगा जिन्हें विनियमों द्वारा अवधारित किया जाए।
२) यदि अध्यक्ष, खाद्य प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य और ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में या जहां कोई अध्यक्ष नहीं है वहां उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना हुआ कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
३) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो खाद्य प्राधिकरण की किसी बैठक के समक्ष आते हैं, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाएगा, और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।
४) खाद्य प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।
५) मुख्य कार्यपालक अधिकारी खाद्य प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेगा किन्तु उसे मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
६) खाद्य प्राधिकरण वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष को अपनी बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकेगा किन्तु उसे भी मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
७) खाद्य प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएंगी या अविधिमान्य नहीं होंगी कि खाद्य प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।