खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा १५ :
वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के लिए प्रक्रिया :
१) वैज्ञानिक समिति के ऐसे सदस्य, जो वैज्ञानिक पैनल के सदस्य नहीं है और वैज्ञानिक पैनल के सदस्य खाद्य प्राधिकरण द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे, जो ऐसी ही अवधि के लिए नवीकरणीय होगी और रिक्ति सूचना हित की अभिव्यक्तियों हेतु आमंत्रण के लिए सुसंगत प्रमुख वैज्ञानिक प्रकाशनों में और खाद्य प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी ।
२) वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल प्रत्येक अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करेगी ।
३) वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल अपने सदस्यों के बहुमत से कार्य करेंगे और सदस्यों की रायों को लेखबद्ध किया जाएगा ।
४) वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के प्रचालन और सहयोग के लिए प्रक्रिया विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी ।
५) ये प्रक्रियाएं विशिष्ट रुप से निम्नलिखित के संबंध में होगी –
(a) क) जितनी बार कोई सदस्य किसी वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल में निरंतर रुप से सेवा कर सकता है, उसकी संख्या;
(b) ख) प्रत्येक वैज्ञानिक पैनल में सदस्यों की संख्या;
(c) ग) वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों के व्ययों की प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रक्रिया;
(d) घ) वह रीति, जिसमें वैज्ञानिक राय के लिए कार्य और अनुरोध वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल को समनुदेशित किए जाते है;
(e) ङ) वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के कार्यकारी समूहों का सृजन और आयोजन, और उन कार्यकारी समूहों में सम्मिलित किए जाने के लिए बाह्य विशेषज्ञों की संभाव्यता;
(f) च) वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल में संप्रेक्षकों को आमंत्रित किए जाने की संभावना;
(g) छ) लोक सुनवाई की व्यवस्था करने की संभावना; और
(h) ज) अधिवेशन का कोरम, अधिवेशन की सूचना, अधिवेशन का कार्यवृत्त और ऐसे अन्य विषय ।