खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा १४ :
वैज्ञानिक समिति :
१) खाद्य प्राधिकरण, वैज्ञानिक समिति गठित करेगा जो वैज्ञानिक पैनलों के अध्यक्षों और छह स्वतंत्र विज्ञान-विशेषज्ञों, जो किसी वैज्ञानिक पैनल से संबंधित या जुडे नहीं होंगे, से मिलकर बनेगी ।
२) वैज्ञानिक समिति, खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक राय उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगी और जहां आवश्यक हो, उसे लोक सुनवाई का आयोजन करने की शक्ति होगी ।
३) वैज्ञानिक समिति वैज्ञानिक राय प्रक्रिया की संगतता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक साधारण समन्वय के लिए और विशिष्टत: वैज्ञानिक पैनलों के कार्यकरण की प्रक्रियाओं को अपनाने और कार्यकरर की पद्धतियों के सामंजस्य के संबंध में उत्तरदायी होगी ।
४) वैज्ञानिक समिति एक से अधिक वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के अंतर्गत आने वाले बहुक्षेत्रीय मुद्दों पर और ऐसे मुद्दों पर, जो किसी भी वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के अंतर्गत नहीं आते है, राय देगी ।
५) जहां भी आवश्यक हो, और विशिष्टत: ऐसे विषयों की दशा में, जो किसी भी वैज्ञानिक पैनल की सक्षमता के अंतर्गत नहीं आते है, वैज्ञानिक समिति कार्यकारी समूह स्थापित करेगी और ऐसे मामलों में यह वैज्ञानिक सलाह स्थापित करते समय उन कार्यकारी समूहों की विशेषज्ञ राय प्राप्त करेगी ।