खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा १३ :
वैज्ञानिक पैनल :
१) खाद्य प्राधिकरण वैज्ञानिक पैनल स्थापित करेगा जो स्वंतंत्र विज्ञान विशेषज्ञों से मिलकर बनेगा।
२) वैज्ञानिक पैनल अपने विचार-विमर्श के लिए सुसंगत उद्योग और उपभोक्ता प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा।
३) उपधारा (१) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खाद्य प्राधिकरण निम्नलिखित के संबंध में उतने वैज्ञानिक पैनल स्थापित कर सकेगा जितने वह निम्नलिखित से संबंधित पैनलों के अतिरिक्त आवश्यक समझे-
(a) क) खाद्य योज्यकों, सुरुचिकारकों, प्रसंस्करण सहायकों और खाद्य संपर्क की सामग्री;
(b) ख) नाशकजीवमार और प्रतिजैविकी अवशिष्ट;
(c) ग) आनुवंशिक रूप से उपांतरित जीव और खाद्य;
(d) घ) कृत्यकारी खाद्य, न्यूट्रास्यूटिकल्स, आहार संबंधी उत्पाद और अन्य ऐसे ही उत्पाद;
(e) ङ) जैविक परिसंकट;
(f) च) खाद्य श्रृंखला में संदूषकः
(g) छ) लेबल लगाना; और
(h) ज) नमूना लेने और विश्लेषण का ढंग ।
४) खाद्य प्राधिकरण समय-समय पर यथास्थिति, नए सदस्य जोडक़र या विद्यमान सदस्यों को हटाकर या पैनल के नाम में परिवर्तन करके वैज्ञानिक पैनल पुनर्गठित कर सकेगा।