Fssai धारा ११ : केन्द्रीय सलाहकार समिति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ११ :
केन्द्रीय सलाहकार समिति :
१) खाद्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सलाहकार समिति के नाम से ज्ञात एक समिति स्थापित करेगा ।
२) केन्द्रीय सलाहकार समिति दो सदस्यों, जिनमें से प्रत्येक खाद्य उद्योग, कृषि, उपभोक्ताओं, सुसंगत अनुसंधान निकायों और खाद्य प्रयोगशालाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा और सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से मिलकर बनेगी तथा वैज्ञानिक समिति का अध्यक्ष पदेन सदस्य होगा ।
३) केन्द्रीय सरकार के कृषि, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन, जैव प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, पर्यावरण और वन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य, पंचायती राज, लघु उद्योग तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित मंत्रालयों या विभागों के या सरकारी संस्थानों या संगठनों और सरकारी मान्यताप्राप्त कृषक संगठन के प्रतिनिधि केन्द्रीय सलाहकार समिति के साथ विचार-विमर्श में आमंत्रित किए जाएंगे ।
४) मुख्य कार्यपालक अधिकारी केन्द्रीय सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होगा ।
५) केन्द्रीय सलाहकार समिति अपने कारबार संव्यवहार सहित ऐसे नियमों या प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुसरण करेगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्य किए जाएं ।

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