Esa 1908 धारा ६ : दुष्प्रेरकों को दण्ड :

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८
धारा ६ :
दुष्प्रेरकों को दण्ड :
कोई व्यक्ति जो धन के प्रदाय या याचना द्वारा, परिसर उपलब्ध कराके, सामग्री के प्रदाय द्वारा, या अन्य किसी भी रीति से इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कराता है, उसके किए जाने के लिए मंत्रणा देता है, सहायता करता है, दुष्प्रेरण करता है, या उसका उपसाधक होता है, उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा।

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