पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६
धारा ६ :
पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम :
(१) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा ३ में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों की बाबत नियम बना सकेगी।
(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात:-
(a) (क) विभिन्न क्षेत्रों और प्रयोजनों के लिए वायु, जल या मृदा की क्वालिटी के मानक;
(b) (ख) भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न पर्यावरण प्रदूषकों की (जिनके अंतर्गत शोर भी है) सांद्रता की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा;
(c) (ग) परिसंकटमय पदार्थों के हथालने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय ;
(d) (घ) भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में परिसंकटमय पदार्थों के हथालने पर प्रतिषेध और निर्बन्धन ;
(e) (ङ) भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रक्रिया और संक्रियाएं चलाने वाले उद्योगों के अवस्थान पर प्रतिषेध और निर्बन्धन ;
(f) (च) ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण के लिए जिनसे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचारी उपायों का उपबंध करने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय ।