Epa act 1986 धारा ४ : अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कृत्य :

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६
धारा ४ :
अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कृत्य :
(१) धारा ३ की उपधारा (३) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे पदाभिधानों सहित ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी और उन्हें इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां और कृत्य सौंप सकेगी जो वह ठीक समझे।
(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के या यदि उस सरकार द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाए तो, धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन गठित प्राधिकरण या प्राधिकरणों, यदि कोई हों, के अथवा किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के भी साधारण नियंत्रण और निदेशन के अधीन होंगे ।

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