Epa act 1986 धारा २५ : नियम बनाने की शक्ति :

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६
धारा २५ :
नियम बनाने की शक्ति :
(१) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात:-
(a) (क) वे मानक जिनसे अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का धारा ७ के अधीन निस्सारण या उत्सर्जन नहीं किया जाएगा;
(b) (ख) वह प्रक्रिया जिसके अनुसार और वे रक्षोपाय जिनके अनुपालन में परिसंकटमय पदार्थों को धारा ८ के अधीन हथाला जाएगा या हथलवाया जाएगा;
(c) (ग) वे प्राधिकरण या अभिकरण जिनको विहित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों के निस्सारण होने की या उसके होने की आशंका के तथ्य की सूचना दी जाएगी और जिनको धारा ९ की उपधारा (१) के अधीन सभी सहायता दिया जाना आबद्धकर होना ;
(d) (घ) वह रीति जिससे विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूने धारा ११ की उपधारा (१) के अधीन लिए जाएंगे।
(e) (ङ) वह प्ररूप जिसमें किसी नमूने का विश्लेषण कराने के आशय की सूचना धारा ११ की उपधारा (३) के खण्ड (क) के अधीन दी जाएगी।
(f) (च) पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कृत्य: विश्लेषण या परीक्षण के लिए वायु, जल, मृदा और अन्य पदार्थों के नमूने ऐसी प्रयोगशालाओं को भेजने के लिए प्रक्रिया, प्रयोगशाला रिपोर्ट का प्ररूप; ऐसी रिपोर्ट के लिए संदेय फीस और धारा १२ की उपधारा (२) के अधीन अपने कृत्य करने के लिए प्रयोगशालाओं को समर्थ बनाने के लिए अन्य विषय;
(g) (छ) धारा १३ के अधीन वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए नियुक्त या माल्यताप्राप्त सरकारी विश्लेषक की अर्हताएं ;
(h) (ज) वह रीति जिससे अपराध की और केन्द्रीय सरकार को परिवाद करने के आशय की सूचना धारा १९ के खण्ड (ख) के अधीन दी जाएगी।
(i) (झ) वह प्राधिकरण या अधिकारी को रिपोर्ट, विवरणियां, आंकड़े, लेखे और अन्य जानकारी धारा २० के अधीन दी जाएगी;
(j) (ञ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए।

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