Epa act 1986 धारा २२ : अधिकारिता का वर्जन :

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६
धारा २२ :
अधिकारिता का वर्जन :
किसी सिविल न्यायालय को, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में या इसके अधीन कृत्यों के संबंध में की गई किसी बात, कार्रवाई या निकाले गए आदेश या दिए गए निदेश के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

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