पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६
धारा १२ :
पर्यावरण प्रयोगशालाएं :
(१) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, –
(a) (क) एक या अधिक पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगी;
(b) (ख) इस अधिनियम के अधीन किसी पर्यावरण प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्य करने के लिए एक या अधिक प्रयोगशालाओं या संस्थानों को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता दे सकेगी।
(२) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात:-
(a) (क) पर्यावरण प्रयोगशाला के कृत्य;
(b) (ख) विश्लेषण या परीक्षण के लिए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थ के नमूने उक्त प्रयोगशाला को भेजने के लिए प्रक्रिया, उस पर प्रयोगशाला की रिपोर्ट का प्ररूप और ऐसी रिपोर्ट के लिए संदेय फीस;
(c) (ग) ऐसे अन्य विषय जो उस प्रयोगशाला को अपने कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं।