सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा ८ :
वह रीति जिसमें विनिर्दिष्ट चेतावनी दी जाएगी :
(१) सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के पैकेज पर विनिर्दिष्ट चेतावनी,-
(a)(क) पठनीय और प्रमुख रूप में होगी;
(b)(ख) आकार और रंग की दृष्टि से सहजदृश्य होगी;
(c)(ग) अक्षरांकन ऐसी शैली में या किस्म का होगा जो पैकेज या उसके लेबल पर प्रयुक्त किसी अन्य किस्म, अक्षरांकन या आरेखण सामग्री के मुकाबले सुभिन्न रूप में मोटे और स्पष्ट अक्षरों में हों और पैकेज पर ऐसे रंग में मुद्रित, पेंट की हुई या उत्कीर्णित होगा, जो पैकेज या उसके लेबल की पृष्ठभूमि से सहजदृश्य रूप में सुभिन्न हो।
(२) वह रीति, जिसमें सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेज पर विनिर्दिष्ट चेतावनी मुद्रित, पेंट या उत्कीर्णित की जाएगी, ऐसी होगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए।
(३) सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों वाला प्रत्येक पैकेज इस प्रकार पैक किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस पर या उसके लेबल पर दृश्यमान विनिर्दिष्ट चेतावनी पैकेज के खोले जाने से पूर्व उपभोक्ता को दृश्यमान हो।