Cotpa धारा ४ : सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध :

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा ४ :
सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध :
कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा :
परंतु किसी ऐसे होटल में जिसमें ३० कमरे हों या किसी रेस्तरां में जिसमें ३० या उससे अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो और विमानपत्तनों पर धूम्रपान क्षेत्र या स्थान की अलग से व्यवस्था की जा सकेगी।

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