सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा २८ :
अपराधों का शमन :
(१) धारा ४ या धारा ६ के अधीन किए गए किसी अपराध के अभियोजन के संस्थित किए जाने से पहले या उसके पश्चात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रकम के लिए, जो दो सौ रुपए से अधिक नहीं हो सकेगी, उसका शमन किया जा सकेगा।
(२) जहां किसी अपराध का उपधारा (१) के अधीन शमन किया गया है, वहां अपराधी, यदि वह अभिरक्षा में है, तो उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।