सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा २३ :
विज्ञापन और विज्ञापन सामग्री का समपहरण :
जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन धारा ५ के उपबंध के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, वहां सिगरेटों और अन्य तम्बाकू उत्पादों के लिए विज्ञापन और विज्ञापन सामग्री सरकार को समपहृत की जा सकेगी और ऐसे विज्ञापन और विज्ञापन सामग्री का ऐसी रीति से व्ययन किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।